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"उमेश रेड्डी": अवतरणों में अंतर

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'''उमेश रेड्डी''' (जन्म 1969) भारत का एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है। उसने 18 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की और उसे 9 मामलों में दोषी ठहराया गया। पुलिस का मानना है कि उसने [[कर्नाटक]], [[महाराष्ट्र]] और [[गुजरात]] की कम से कम 20 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उन्हें यह भी संदेह है कि उसके कई अपराधों की रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि पीड़ितों को सामाजिक कलंक का डर था।
'''उमेश रेड्डी''' (जन्म 1969) भारत का एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है। उसने 18 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की और उसे 9 मामलों में दोषी ठहराया गया।<ref>{{cite news |url=https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=57010 |title=बैंगलोर: पुलिस से सीरियल रेपिस्ट बने किलर उमेश रेड्डी की मौत |date=2009-02-19 |publisher=दाजीवर्ल्ड}}</ref> पुलिस का मानना है कि उसने [[कर्नाटक]], [[महाराष्ट्र]] और [[गुजरात]] की कम से कम 20 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उन्हें यह भी संदेह है कि उसके कई अपराधों की रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि पीड़ितों को सामाजिक कलंक का डर था।
[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] ने 2009 में रेड्डी को मौत की सजा सुनाई जिसे 2011 में भारत के [[सर्वोच्च न्यायालय]] ने बरकरार रखा। रेड्डी द्वारा दया याचिका दायर करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में मृत्युदंड की सज़ा को 30 वर्ष की सज़ा में बदल दिया।
[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]] ने 2009 में रेड्डी को मौत की सजा सुनाई जिसे 2011 में भारत के [[सर्वोच्च न्यायालय]] ने बरकरार रखा। रेड्डी द्वारा दया याचिका दायर करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में मृत्युदंड की सज़ा को 30 वर्ष की सज़ा में बदल दिया।
==आरंभिक जीवन==
==आरंभिक जीवन==
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[[श्रेणी:भारतीय बलात्कारी]]
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[[श्रेणी:भारतीय सीरियल किलर]]
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[[श्रेणी:जीवित लोग]]

17:49, 23 जून 2024 का अवतरण

उमेश रेड्डी
जन्म बीए उमेश
1969 (आयु 54–55)
बसप्पा मालिगे, कर्नाटक, भारत
उपनाम राजुलु, रमेश, वेंकटेश

उमेश रेड्डी (जन्म 1969) भारत का एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर है। उसने 18 महिलाओं की हत्या करने की बात कबूल की और उसे 9 मामलों में दोषी ठहराया गया।[1] पुलिस का मानना है कि उसने कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की कम से कम 20 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उन्हें यह भी संदेह है कि उसके कई अपराधों की रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि पीड़ितों को सामाजिक कलंक का डर था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2009 में रेड्डी को मौत की सजा सुनाई जिसे 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। रेड्डी द्वारा दया याचिका दायर करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में मृत्युदंड की सज़ा को 30 वर्ष की सज़ा में बदल दिया।

आरंभिक जीवन

वर्ष 1969 में उमेश रेड्डी का जन्म बीए उमेश के रूप में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के बसप्पा मालिगे गांव में हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में चयनित होने के बाद उसकी तैनाती जम्मू-कश्मीर में हुई। एक कमांडेंट के घर पर गार्ड के रूप में ड्यूटी करते हुए उसने कमांडेंट की बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इसके बाद वह चित्रदुर्ग जिले में भाग गया। वर्ष 1996 में वह जिला सशस्त्र रिजर्व (डीएआर) पुलिस में शामिल हो गया लेकिन पुलिस को सीआरपीएफ में उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं था।

सन्दर्भ

  1. "बैंगलोर: पुलिस से सीरियल रेपिस्ट बने किलर उमेश रेड्डी की मौत". दाजीवर्ल्ड. 19 फ़रवरी 2009.

बाहरी कड़ियाँ